रांची में कल सुबह 7 बजे से लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची में कल यानी 13 मई की सुबह 7 बजे से धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का आयोजन 13 मई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई है। यह पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक होगी।

परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

इस आशंका को देखते हुए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 13 मई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इसपर रहेगा प्रतिबंध

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।