नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें स्वास्थ्य आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ED ने जवाब दाखिल किया था।
अंतरिम जमानत देते हुए SC ने कहा कि सत्येंद्र जैन निजी हस्पताल में इलाज करा सकते हैं। वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करें। कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएं। प्रेस या मीडिया को कोई बयान नहीं दें।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई से पहले ED ने जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव के चलते बीमारी के बारे में गलत रिपोर्ट हासिल करते रहे हैं। दिल्ली HC ने LNJP हॉस्पिटल की रिपोर्ट ठुकरा दी थी। PMLA केस में ज़मानत तब मिलती है, जब बीमारी से जान का खतरा हो।