चुनाव से पहले इन 6 पार्टियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाया!, जानें वजह

मध्य प्रदेश देश
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मध्य प्रदेश। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। चुनावों को देखते हुए जहां राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में व्यस्त है।

मध्य प्रदेश में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 94 राजनीतिक पार्टिंयां हैं। इनमें प्रदेश की 6 पार्टियां ऐसी हैं, जिन्हें आयोग ने अमान्य करार दिया है। आयोग ने इन 6 रजिस्टर्ड अमानरूता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटा दिया है।

बताया जा रहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों का आयोग की सूची में गलत पता दर्ज है। साथ ही, लंबे समय से ये सभी निष्क्रिय हैं। 

एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार कौल के अनुसार, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो निर्वाचन आयोग में पंजीकृत तो होती हैं, लेकिन उनकी पार्टियों की गतिविधियां शून्य होती हैं। ऐसी निष्क्रिय पार्टियों को निश्चित समय के बाद सूची से हटाकर निष्क्रिय घोषित किया गया है। 

इन पार्टियों पर गिरी है गाज


1। भारत अष्टजन पार्टी, इंद्रपुरी।

2। भारतीय गणतंत्र पार्टी बागमुगालिया भोपाल।

3। महाकौशल विकास पार्टी, जबलपुर।

4। राष्ट्रीय इंदिरा पार्टी मुरैना।

5। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी प्रगतिशील, ग्वालियर।

6। सत्यविजय पार्टी, इंदौर।

इधर, चुनावों को देखते हुए आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चुनाव से पूर्व आयोग ने मतदाता सूची के लिए प्लानिंग बना ली है। चुनाव आयोग की प्लानिंग के लिए चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को लेकर अलग-अलग तारीखों में कैंपेन चलाएगा। निर्वाचन आयोग ने जो प्लानिंग बनाई है, उसके अनुसार निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए चार अक्टूबर से पहले तक शिविर लगाए। जबकि 23 23 जून तक बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पहले से दर्ज नामों को वेरीफाई करेंगे। 

2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। सभी काम निपटने के बाद चुनाव आयोग चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।