ट्रेन से यात्रा करने के लिए अब खुद का टिकट होना जरूरी नहीं, जानें नया नियम

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करने के लिए अब खुद का टिकट होना जरूरी नहीं है। चौकिये मत। रेलवे ने ‘किसी का टिकट, किसी का सफर’ स्लोगन के जरिए यात्रियों को इस बात की जानकारी दी है कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट से भी यात्रा की जा सकती है।

जानें क्या है टिकट ट्रांसफर के नियम?

इस पूरे नियम को जानने से पहले आप सबसे पहले यह जान लें कि आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर टिकट को ट्रांसफर कर पाएंगे ना कि अपने किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति के साथ। चलिए, अब जानते हैं कि टिकट ट्रांसफर के नियम क्या हैं…

अगर आपको अपना टिकट किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले तो आपके टिकट का कन्फर्म होना जरूरी है। वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट को ट्रांसफर नहीं सकते।  चाहे वो टिकट ऑनलाइन बुक हुआ हो या फिर ऑफलाइन।

परिवार के सदस्यों में भी आप सिर्फ अपने माता-पिता, भाई या बहन, पति-पत्नी और बेटा या बेटी को ही टिकट ट्रांसफर कर सकते है। बाकी किसी रिश्तेदार को नहीं।

जानें कैसे करें टिकट ट्रांसफर

आपको अपने कन्फर्म टिकट का प्रिंटआउट लेकर रिजर्वेशन काउंटर पर जाना पड़ेगा।

जिस व्यक्ति के नाम पर आप टिकट को ट्रांसफर करना है, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के साथ आपको एक आवेदन जमा करना होगा।

कन्फर्म टिकट वाले व्यक्ति और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उन दोनों को अपने रिलेशन का सबूत देना होगा।

इसके बाद दोनों पैसेंजर की आईडी और टिकट की कॉपी को नजदीकी टिकट काउंटर पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा।