नौ साल में राहुल गांधी समेत 8 विपक्षी नेताओं की गई सदस्यता, जानें भाजपा के इन 2 नेताओं को, जिन्होंने गंवाई विधायकी

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत कांग्रेस नेता को अयोग्य घोषित कर दिया है।

हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2014 के बाद से राहुल गांधी के अलावा 9 जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इन नौ में से सात विपक्षी दल के नेता हैं, वहीं भाजपा के भी दो नेताओं की विधायकी गई है।

जानें कौन हैं वो सात विपक्षी नेता?

1. इसमें पहला नाम अन्नाद्रमुक की तत्कालीन प्रमुख जयललिता का है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जयललिता को चार साल के कारावास की सजा हुई थी। इसके बाद सितंबर 2014 में तमिलनाडु विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कानूनन उन्हें अयोग्य करार दिया गया था।

2. इस सूची में दूसरा नाम पीपी मोहम्मद फैजल का है। लक्षद्वीप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को जनवरी 2023 में हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी।  इसके बाद उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने बाद में फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया। सांसद के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने अब तक उनकी अयोग्यता को वापस लेने के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है।

3. समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को 2019 के नफरत भरे भाषण के एक मामले में एक अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। वह रामपुर सदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

4. राजद विधायक अनिल कुमार सहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद अक्टूबर 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।

5. कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को जनवरी 2021 में हरियाणा विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें हमले के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गयी थी। वह कालका से विधायक थे।

6. सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां को फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया था। कुछ दिन पहले ही एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा से सदस्य थे।

7. राजद विधायक अनंत सिंह को जुलाई 2022 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें उनके आवास से हथियार और गोला-बारूद जब्त होने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था। सिंह पटना जिले की मोकामा सीट से विधायक थे।

जानें भाजपा के किन दो नेताओं की गई सदस्यता?

1. भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अक्टूबर 2022 में अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। सैनी खतौली सीट से विधायक थे।

2. भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। सेंगर उन्नाव से विधायक थे।