सरकार ने बढ़ाई पैन-आधार लिंक करने की डेट, इस तारीख तक की मिली मोहलत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। यह खबर आपके बेहद काम की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया है। CBDT ने बयान देते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स को पैन से आधार कार्ड लिंक करने के लिए थोड़ी समय सीमा दी है।

अब तक जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वो 30 जून तक लिंक कर सकते हैं। सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन में पांचवीं बार इजाफा किया है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार जिन लोगों के पास आधार कार्ड और पैन दोनों हैं, उन्हें इन दोनों कार्डों को लिंक कराना अनिवार्य है। अब इसकी लास्ट डेट 30 जून कर दी गई है। सीबीडीटी के अनुसार लास्ट डेट निकल जान के बाद आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा और आप कोई फाइनेंस से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे।

यहां तक कि बैंक अकाउंट से जुड़े ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे में यह एक्सटेंशन उन लोगों के लिए राहत की सांस देगा, जो किसी ना किसी वजह से अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं।

ऑनलाइन चेक करें पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस
 इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
 होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ ऑप्शंस पर क्लिक करें। इसके बाद, ‘आधार स्टेटस’ सेलेक्ट करें।
 आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करने के लिए दो फील्ड वाले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
 इसके बाद, सर्वर पैन-आधार लिंक स्टेटस की जांच करता है और एक पॉप-अप मैसेज दिखाता है।
 यदि दोनों कार्ड लिंक हैं, तो मैसेज में “आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है” लिखा हुआ आएगा।
 यदि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो संदेश में होगा कि पैन आधार से लिंक नहीं है। अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कृपया ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
 यदि लिंक प्रोसेस में है, तो टैक्सपेयर अपनी विंडो पर देखेंगे कि आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध वेरिफिकेशन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है। कृपया होम पेज पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ लिंक पर क्लिक करके बाद में स्टेटस की चेक करें।

एसएमएस से ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएमएस के थ्रू पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करने का ऑप्शन भी दिया है। इसके लिए, करदाताओं को 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा। यदि दोनों कार्ड जुड़े हुए हैं, तो संदेश में लिखा होगा, आधार पहले से ही आईटीडी डेटाबेस में पैन से जुड़ा हुआ है।

यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं, तो संदेश में लिखा होगा कि आपका आधार आईटीडी डेटाबेस में पैन से जुड़ा नहीं है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।”

आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो क्या होगा?
 ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
 ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन चालू रहा है
 आयकर अधिनियम 1961 में दिए गए प्रावधान के अनुसार टीडीएस और टीसीएस को हाई रेट पर काटा जाएगा।
 पैन कार्ड को आधार से जोड़ना है, तो 11,000 रुपये के भुगतान करना होगा। 30 दिनों में पैन कार्ड को फिर से चालू कर दिया जाएगा।