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देर रात बजा रहे थे DJ, निरीक्षण करते पहुंच गए DC, फिर …

झारखंड
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पलामू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में रात 10 बजे के बाद लाउडीस्‍पीकर और डीजे (DJ) बजाने पर प्रतिबंध है। हालांकि लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। पलामू के शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोग डीजे बजा रहे थे। इस दौरान निरीक्षण करते हुए डीसी (DC) आंजनेयुलु दोड्डे पहुंच गये। इसके बाद 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। मौके पर से दो पिकअप वैन सहित साउंड सिस्टम बरामद किया गया।

डीसी सोमवार देर रात शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि में बज रहे डीजे को लेकर निरीक्षण करने पंहुचे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सदीक चौक और रेडमा दो नंबर टाउन के समीप देर रात्रि में डीजे बजा रहे साउंड संचालकों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश शहर थाना प्रभारी को दिया।

शहर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में  6 लोगों के विरुद्ध शहर थाना कांड (संख्या 108/2023) में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम अंतर्गत धारा 290, 291 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसमें दो वाहन मालिक, दो वाहन चालक और दो साउंड मालिक शामिल हैं। मौके पर से पुलिस ने दो पिकउप वैन, दो साउंड सिस्टम, दो जनरेटर, लाइट सहित कई चीजें बरामद की है।

बता दें कि डीसी ने रात 10 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए सबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। उपायुक्त का स्पष्ट आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे व मैरेज हॉल संचालकों के द्वारा डीजे बजाने पर ध्वनि प्रदूषण अधनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में रात के 10 बजे के बाद डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।