आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। जिला प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगा दिया है। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस संबंध में आम सूचना जारी की है।
इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 एवं संशोधित नियम 2006 के आलोक में लोक संबोधन यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार के उपकरण के लिए ये निर्देश दिये जाते हैं।
ये हैं निर्देश
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर / डीजे यंत्र का उपयोग में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
लाउडस्पीकर या लोक संबोधन यंत्र या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत का उपयोग में लाये जाने वाले यंत्र चहारदीवारी में ध्वनि स्तर क्षेत्र के लिये परिवेशी ध्वनि का स्तर 10 dB(A) के अन्तर्गत ही उपयोग किया जायेगा।
किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर निजी स्थान की चाहरदिवारी में उस क्षेत्र जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग में लाया जा रहा है, चहारदीवारी के बाहर 5 dB (A) से अधिक नहीं होना चाहिए।
त्योहार अथवा शादी-विवाह / धार्मिक कार्यक्रमों के अवसरों पर या ऐसे भी कई अवसरों पर रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर या ऊंचे आवाज वाले साउंड बॉक्स / डीजे यंत्र वगैरह के माध्यम से गाना / बाजा बजाया जाता है। इससे आम नागरिकों को रात में काफी परेशानी होती है। विशेषकर लाउडस्पीकर के आवाज से बीमार एवं वृद्ध लोगों एवं छात्र / छात्राओं को बहुत अधिक परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इस तरह के कार्य करते पाये जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
लोक संबोधन यंत्र / साउंड सिस्टम / लाउडस्पीकर / डीजे यंत्र में कोई भी अश्लील, गाना / भड़काउ भाषण / सम्बाद एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संवाद / गाना आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा।