रेलवे ने जमीन पर कब्जे के मामले में बजरंगबली को जारी किया नोटिस, जानें आगे

मध्य प्रदेश देश
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मध्यप्रदेश। हैरान कर देने वाली खबर मध्यप्रदेश से आयी है। यहां मुरैना जिले में रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा हनुमान जी को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं नोटिस में मोहलत भी दी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

बता दें कि मुरैना जिले में इन दिनों ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज का काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इस वजह से रेलवे ट्रैक के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुरैना के सबलगढ़ इलाके में चल रहे ब्रॉडगेज के कार्य में कुछ मकान और एक हनुमान जी का मंदिर भी अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है।

इन मकान और हनुमान जी के मंदिर को रेलवे विभाग द्वारा 8 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में हनुमान जी को अतिक्रमणकारी बताते हुए नोटिस में लिखा गया है कि ‘हनुमान जी ने रेलवे की भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए रेलवे द्वारा उन्हें 7 दिन का समय दिया जा रहा है’। 

जारी नोटिस में बताया गया कि 7 दिन में अपना अतिक्रमण स्वयं हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया, तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसका हर्ज खर्च हनुमान जी से ही वसूला जाएगा। खास बात यह है कि इस नोटिस की एक-एक कॉपी सहायक मंडल अभियंता ग्वालियर और रेल सुरक्षा बल ग्वालियर को भी भेजी गई है।

यह नोटिस सामने आने के बाद रेल विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रेलवे का ये अजीबोगरीब नोटिस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंदिर पर प्रतिदिन पूजा करने के लिए आने वाले श्रद्धालु मंगल सिंह ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा नोटिस देखा है, जो बजरंगबली के नाम से आया है।

इस नोटिस को लेकर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि ‘हम को पढ़कर यह आश्चर्य हुआ कि बजरंगबली के नाम पर नोटिस दिया है। पहली बार देखा है हमारी उम्र बहुत हो चुकी है। कई नोटिस पढ़े, लेकिन भगवान बजरंगबली के नाम पर नोटिस भेजा गया यह गलत है।