रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की शिकायत की सुनवाई की जाती है। फरवरी माह में इसकी तारीख बदल दी गई है। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 7 फरवरी को जारी किया। इसकी जानकारी नामित सभी संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को भी दी है।
सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को राज्य के विद्यालयों में पोषित अवकाश के दिन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले/दावे के निष्पादन के लिए सभी RJDE/DEO/DSE/SDEO/REO/BEEO को अपने-अपने मुख्यालय स्थित कार्यालय में ससमय उपस्थित होकर शिकायतों के निवारण का निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत विद्यालयों का सतत् निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए आप सभी संबंधित जिला के जिला नोडल पदाधिकारी नामित हैं।
ज्ञातव्य है कि फरवरी माह के तृतीय शनिवार (18 फरवरी, 2023) को महाशिवरात्रि के अवसर पर राजपत्रित अवकाश घोषित है। उक्त अवकाश के फलस्वरूप आगामी कार्य दिवस 20 फरवरी, 2023 को संबंधित जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले/दावे का निष्पादन करने के लिए ‘शिकायत निवारण सुनवाई’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
सचिव ने सभी संबंधित जिला नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 20 फरवरी, 2023 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विभिन्न जिला मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले दावे का निष्पादन करने के लिए शिकायत निवारण सुनवाई में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
सभी संबंधित RJDE/DEO/DSE/SDEO/REO/BEEO भी उक्त तिथि को अपने-अपने जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करायेंगे। अपने क्षेत्राधीन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को भी उक्त शिकायत निवारण सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने स्तर से अवगत कराना भी सुनिश्चित करेंगे।