नई दिल्ली। शनिवार को दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का एलान हो गया है। अब 22 फरवरी सुबह 11 बजे दिल्ली मेयर का चुनाव होगा। इसके लिए वोटिंग पड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उप राज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की।
दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि, मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए। इसी को आधार बनाकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली LG को प्रस्ताव भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि, मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं कर सकेंगे। एलजी साहेब के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के बाद अब 22 फरवरी को मेयर, उप मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्य चुने जाएंगे।
बता दें कि तीन बैठकों में दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को सफलता नहीं मिली है। पार्षदों की शपथ से लेकर मेयर, उप मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव का एक ही बैठक में कराना होता है। नियमानुसार, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निकाय चुनावों के बाद होने वाले पहले सदन में होता है, पर नगर निकाय चुनाव हुए ढाई महीने बीत चुके हैं।
दिल्ली को अभी मेयर मिलना बाकी है। मेयर के लिए पहली बैठक 6 जनवरी, फिर दूसरी बैठक 24 जनवरी और महीनेभर के अंदर ही तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई। पर इन बैठकों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामा से चुनाव स्थगित करना पड़ा।