BIHAR: 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, जल्दी से आप कर लें ये काम

बिहार देश
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पटना। अच्छी खबर बिहार से आ रही है। यहां सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वायदा पूरी करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी।

दरअसल, नयी नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। मौजूदा पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। 

पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। 

बता दें कि इस समय चार नियमावालियों – जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली से नियुक्ति की जाती है। नयी नियमावली में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली होगी। 

पहले की नियमावली में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। नयी नियमावली में इसका प्रावधान प्रस्तावित है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग-अलग नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिलास्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार का गठन होगा।