पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं ने मांगा फिक्स मानदेय 57,700 रुपए प्रतिमाह

मध्य प्रदेश देश शिक्षा
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  • गुना-शिवपुरी सांसद डॉ केपी यादव को पॉलीटेक्निक अतिथि विद्वान संघ ने सौंपा ज्ञापन

मध्‍य प्रदेश। पॉलीटेक्निक अतिथि विद्वान संघ ने शिवपुरी प्रवास पर आए गुना-शिवपुरी सांसद डॉ केपी यादव को ज्ञापन सौंपा। लंबित फिक्स मानदेय भुगतान सहित अन्‍य मांगें की। संघ के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार के नेतृत्‍व में सदस्‍यों ने ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अतिथि व्याख्याता मनोज शाक्य, मनीष चौकोटिया एवं अन्‍य अतिथि व्याख्याता उपस्थित थे।

कैबिनेट में 1 वर्ष पूर्व निर्णय

पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग अतिथि व्याख्याताओं को फिक्स मानदेय प्रतिमाह 30 हजार रुपए दिए जाने का निर्णय निर्णय कैबिनेट ने 1 वर्ष पूर्व 18 जनवरी, 2022 को लिया था। हालांकि उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारियों की मनमाने रवैए से आज तक आदेश तक जारी नहीं हुआ है।

AICTE के नियमों का नहीं पालन

विभाग द्वारा 20 वर्षों से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के मापदंडों के अनुसार अहर्ता रखते हुए वर्तमान में कार्य कर रहे है। हालांकि 11 जनवरी, 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) द्वारा पोर्टल के माध्यम से मनमाने तरीके से पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्रथम श्रेणी में न्यूनतम अर्हता को वरीयता ना देते हुए उच्चतम अहर्ता पीएचडी, एमटेक रखा गया है। नियमानुसार उच्चतम अहर्ता का सिर्फ अधिभार जोड़े जाने का नियम है। इस पर विभाग द्वारा एआईसीटीई नियमों की अनदेखी की गई है।

अवैध गेट स्कोर कार्ड किए मान्य

संघ ने बताया कि उच्च न्यायालय खंडपीठ के अनुसार पूर्व में ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड इन इंजजिरिंग (गेट) कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यह मात्र उच्च शिक्षा अध्यन का एक माध्यम है। फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिथि व्याख्याता भर्ती में गेट स्कोर कार्ड को मान्यता दे दी। सत्यापन नियमावली में सत्यापन केंद्रों पर नोडल अधिकारयों को विभाग द्वारा कोई भी वैध मैन्युअल नहीं दिया। इस कारण से जिन आवेदकों के पास 2 साल के बाद एक्सपायरी डेट बाला गेट स्कोर कार्ड था, उसका सत्यापन नहीं किया गया। कुछ केंद्रों पर सत्यापन हुआ। इस प्रकार जारी मेरिट लिस्ट में अनियमितता प्रतीत होती है।

संघ की मुख्य मांगें

1. AICTE नियमानुसार BE /B.TECH न्यूनतम अर्हताधारी अनुभवी कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को फिक्स मानदेय की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। उच्चतम अर्हता का अधिभार जोड़कर समायोजित किया जाए।

2. वर्तमान में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं का डाटा DTE PORTAL पर नए अतिथि व्याख्याता भर्ती से पहले सार्वजनिक किया जाए।

3. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के लिए फिक्स मानदेय 57 हजार 700 रुपए प्रतिमाह जारी कर सामान कार्य-समान वेतन का लाभ वर्तमान में महगाई दर के हिसाब से दिया जाए।

4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को 65 वर्ष की उम्र सीमा तक स्थायित्व देते हुए नौकरी से नहीं हटाया जाए।

5. महिला अतिथि व्याख्याताओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए।

6. कार्यरत अतिथि व्याख्याता की पोस्ट को विभाग ने रिक्त नहीं माना है। अतः ट्रांसफर नीति से कार्यरत अतिथि व्याख्याता को नियमित व्याख्याता से ट्रांसफर नहीं किया जाए।