लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा को SC से शर्तों के साथ 8 सप्‍ताह की जमानत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को SC से शर्तों के साथ 8 सप्‍ताह की जमानत दे दी। उसपर 4 किसानों की हत्‍या का आरोप है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को SC ने शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर अजय को यूपी छोड़ना होगा। दिल्ली में भी नहीं रह सकता। गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर उसे जमानत दी गई है। हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम बेल।

यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आशीष मिश्रा आरोपी हैं। आशीष 1 साल से अधिक जेल में बिता चुका हैं। SC ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे।