उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आयी है, जहां गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी रो पड़ा. मुख़्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि गाजीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. ये मामला गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था. इस मामले में 12 दिसंबर को जिरह और गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की थी.
इस मामले में पूर्व में भी 25 नवंबर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गयी थी. बता दें कि मुख्तार अंसारी मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है. लिहाजा फैसले के वक्त वह गाजीपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मौजूद नहीं था. चूंकि किसी भी मुकदमे में फैसला सुनाए जाने के वक्त आरोपियों की कोर्ट में मौजूदगी जरूरी होती है, लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे. इसके लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऑडियो- वीडियो क्वालिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हों, इसके इंतजाम भी किए गए थे. फैसले से पहले ही मुख्तार सुबह से घबराया नजर आ रहा था. उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं. मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक आज पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था.