सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को देखकर मुंह मोड़ लेने से होगा आपका ही नुकसान

झारखंड
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दुमका। आम तौर पर सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्‍पताल पहुंचाने से लोग डरते हैं। उन्‍हें फंसने या परेशान करने का डर सताता है। हालांकि अब सरकार ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को देखकर मुंह मोड़ लेने से आपका ही नुकसान होगा।

इस मामले को लेकर उपायुक्त रवि शंकर शुक्‍ला ने पिछले दिनों जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी जानकारी दी थी।

उपायुक्त ने बताया था कि मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने और सुनहरा घंटा में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए नकद 5000 रुपए पुरस्‍कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गई है।

गुड सेमरिटर्न (नेक नागरिक) को पुलिस थाने में पूछताछ अथवा न्यायालय में गवाही के लिए बुलाए जाने पर प्रतिदिन 1000 रुपए की दर से राशि उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गुड सेमेरिटन (नेक नागरिक) के संबंध में प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के का निर्णय लिया गया।

हिट एंड रन के केस में आपदा प्रबंधन विभाग से 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में दुमका जिला अंतर्गत सभी थाना प्रभारी को समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि हिट एंड रन मामले में लंबित सभी मामले को जल्द से जल्द अनुमंडल पदाधिकारी सह दावा जांच पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए जिससे ससमय आश्रित को मुआवजा राशि दिया जा सके।