झारखंड में दिवाली से लेकर नये साल तक पटाखे फोड़ने का समय तय, जान लें, वरना पर्व का मजा हो सकता है किरकिरा

झारखंड
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रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में दीपावली से लेकर नये साल तक पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। इसके बारे में जरूर जान लें, इसका उल्लंघन करने पर पर्व का मजा किरकिरा हो सकता है, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है।

झारखंड में इस साल दीपावली, छठ और गुरुपर्व में सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। वहीं क्रिसमस और नये साल पर पटाखे चलाने के लिए सिर्फ 35 मिनट समय तय किया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी किया है। दीपावली की रात को आठ बजे तक पटाखे फोड़े जाएंगे। वहीं छठ में सुबह छह से आठ बजे और गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस और नया साल पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य यतीन्द्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे फोड़े जाएंगे।

राज्य के 120 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर झारखंड के सभी जिलों को उपायुक्तों को भी लेटर लिखा गया है।

झारखंड के क्षेत्रों में दिवाली पर गली-मुहल्लों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर कलस्टर बनाये जाएंगे। रांची में चार से पांच कलस्टर बनाएं जाएंगे।

इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों को सभी विक्रेताओं को पटाखे बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।