Jharkhand cabinet : कई सड़कें होगी मजबूत, अभियंताओं को अवधि विस्‍तार, जानें अन्‍य फैसले

झारखंड
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रांची। राज्‍य की कई सड़कें मजबूत होगी। उनका चौड़ीकरण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत अभियंताओं को सेवा विस्‍तार दिया गया है। झारखंड मंत्रालय में 10 अक्टूबर, 2022 को आयोजित बैठक में कैबिनेट ने इस प्रस्‍ताव को मंजूरी किया गया।

ये निर्णय लिया गया

★ सिमडेगा जिला अंतर्गत ‘बीरू (NH-143 पर)-तमरा- शिकरियाटांड़-रामरेखाधाम (कोचेडेगा-रामरेखाधाम पथ पर) पथ (कुल लंबाई-22.351 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)’ के लिए 77 करोड़ 82 लाख 22 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिला अंतर्गत ‘करमजोड़ा मोड़ (NH-114A पर)- गनरो-पतरो नदी के पहुंच पथ (जमुई-देवघर पथ पर) तक (कुल लंबाई- 11.125 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)’ के लिए 30 करोड़ 40 लाख 2 हजा 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ रामगढ़ जिला अंतर्गत CIC section में चन्द्रपुर-बड़काकाना route के 80/1-2 कि0मी0 में L.C, Gate No. 26/SpI/T के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 86 करोड़ 59 लाख 6 हजार 911 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यांश की राशि 54 करोड़ 69 लाख 71 हजार 163 रुपये (भू-अर्जन सहित) वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने के स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, सरायकेला-खरसांवा अन्तर्गत ‘कान्दरबेड़ा (NH-33 पर) से दो मुहानी (जमशेदपुर मरीन ड्राईव पथ पर) पथ (कुल लंबाई-7.722 कि०मी०) तक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन में निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए  131 करोड़ 21 लाख 5 हजार 300 रुपये के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के संबंध में किये गये आवश्यक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए P.I.U. के रूप में कार्य कर रहे है), के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 131 एवं कनीय अभियन्ता 398 के पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त 24 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद की वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन के लिए श्रीमती तरूण कान्ता तोपनो, टंकक लिपिक की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में झारखंड राज्य से संबंधित वादों में राज्य सरकार का सशक्त पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ अंजनी कुमार लाल, कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा, चन्द्रमणि सामंता, संत बिहारी वर्मा एवं अन्य के मामले में पारित झारखंड उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

★ नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों / मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन से योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई।

★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत पाकुड़ के अमड़ापाड़ा बाजार निवासी रोगी नन्द किशोर भगत को Chronic Liver Disease के कारण Liver Transplant के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।