महाराष्ट्र। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच रैली करने की अनुमति दी गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।
कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘एक पार्टी का नेता, एक शिवसेना, एक शिवतीर्थ। एक ही दशहरा सभा। 5 अक्टूबर को बाघ की दहाड़ सुनाई देगी..!
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
उद्धव ठाकरे की सेना द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 1966 में, जब शिवसेना एक राजनीतिक दल के रूप में बनी थी, उस समय भी दशहरा रैली आयोजित की गई थी। याचिका में कहा गया है कि शिवसेना ने 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में एक रैली आयोजित की है।
1989 में, पार्टी को पंजीकृत किया गया था और यहां तक कि जब शिवाजी पार्क एक मनोरंजक मैदान होने का मुद्दा था, जहां इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पार्टी को 2015 से 2019 तक रैली करने की अनुमति दी थी।
याचिका में आगे कहा गया है कि पार्टी ने दो साल की तालाबंदी के बाद शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, पार्टी को निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
“5 अक्टूबर, 2022 को शिवाजी पार्क में अपने सामान्य दशहरा मेला / रैली को शाम 5.00 बजे से रात 10.00 बजे तक आयोजित करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ताओं ने 22 अगस्त और 26 अगस्त, 2022 को अनुमति देने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था।
याचिका में कहा गया है, “हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि 20 दिन से अधिक समय बीत चुका है और निर्धारित तिथि केवल एक पखवाड़े दूर है, बीएमसी ने अभी तक उक्त अनुमति का जवाब या अनुदान नहीं दिया है।” बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब पार्टी को दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है।