आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 9 सितंबर को होने वाले अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया l न्यायालय ने वादी को उपायुक्त के न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया है। समय सीमा 48 घंटे तय की गई है।
बताते चलें कि वर्षों से कुडू में सैकड़ों परिवार रह रहा है। परिवार जिस जमीन में रह रहा है, अंचल प्रशासन उसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मानता है। हालांकि जमीन को सिलिंग या बिड़ला की कही जाती है।
इस बाबत पिछले दिनों प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई थी। पीड़ित परिवार ने कहा था कि दशहरा, दिवाली, छठ जैसे पर्व आने वाले हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की विपदा से उनकी परेशानी बढ़ जाएगी।
आजसू केन्द्रीय सचिव लाल गुड्डू नाथ शहदेव, संतोष पासवान दहशतजदा ग्रामीण परिवारों को भरोसा एवं दिलासा देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन पर भरोसा रखें। मानवीय दृष्टिकोण भी कुछ होती है।
लाल गुड्डू नाथ शहदेव ने कहा कि सरकार को वर्षों से रह रहे लोगों के साथ रियायत करनी चाहिए। नया निर्माण पर रोक लगा दे। कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण जारी था। अंचल प्रशासन के रोक के बाद कार्य स्थगित हो गया है।