बिहार में नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित, 2 चरणों में होंगे चुनाव, जानें कब से शुरुआत और खर्च करने की तय सीमा

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पटना। बड़ी खबर बिहार से आयी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को नगर निकायों में आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। दो चरणों मे 224 नगर निकायों में आम चुनाव होगा।

पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण वाले क्षेत्रों में मतगणना 12 अक्टूबर को होगी तथा दूसरे चरण की गणना 22 अक्टूबर को होगी।

आयोग के आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शेष 24 निकायों के तीसरे चरण में चुनाव होंगे। इसकी अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

आयोग के अनुसार दो चरणों में 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। इन निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

इससे पूर्व बिहार नगरपालिका चुनाव के लिए कुल 19 नगरपालिकाओं में से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले महीने प्रस्तावित नगरपालिका आम चुनाव में उम्मीदवारों की चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये, तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार खर्च की सीमा तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में चार से दस हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी, जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे।

बिहार के कुल 224 नगर पालिका में चुनाव होना है। इसमें नगर निगम 17, नगर परिषद 70, नगर पंचायत 137 है जहां चुनाव होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 11,452,759 है। पुरुष मतदाता 6,017,882 हैं जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,434,455 है। इसके अलावा अन्य मतदाता हैं।