दुमका की बेटी को लेकर एडवाइजरी जारी, जान लें वर्ना होगी मुसीबत

झारखंड मुख्य समाचार
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दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका की बेटी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसका उल्‍लंघन दंडनीय अपराध माना गया है। सलाह नहीं मानने पर मुसीबत हो सकती है।

एडवाजरी में कहा गया है कि 23 अगस्‍त, 2022 को दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक बालिका पर सोये अवस्था में पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। इलाज के दौरान 27 अगस्‍त, 2022 को रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई।

इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति, दुमका की बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने जेजे एक्ट 2015 की धारा 30 (ii) के तहत इंक्वायरी दर्ज करते हुए मैट्रिक के अंक पत्र के आधार पर बालिका की उम्र घटना के दिन 15 वर्ष 9 माह पायी।

बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने और जेजे एक्ट की धारा 2 (12) के तहत उसके चाइल्ड की श्रेणी में आने के आधार पर समिति ने उक्त मामले को लेकर दर्ज नगर थाना कांड (संख्या 200/22) में पोक्सो एक्ट 2012 की धारा जोड़ने की अनुशंसा की थी। इसके आलोक में 31 अगस्‍त, 2022 की शाम इस केस में पोक्सो एक्ट की धारा 12 जोड़ दी गई है।

बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 और जेजे एक्ट 2015 के तहत पोक्सो पीड़िता या चाइल्ड (सीएनसीपी/सीसीएल) का फोटो, नाम, पिता का नाम या किसी भी तरह से पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध माना गया है।

इसके मद्देनजर बाल कल्याण समिति ने मीडियापर्सन से अपील की है कि वह पीड़िता शब्द का इस्तेमाल करें। किसी भी रूप में उसकी पहचान को उजागर नहीं करें।