पथ निर्माण के निलंबित अभियंता प्रमुख के खिलाफ पीई दर्ज कर होगी जांच, सीएम की मंजूरी

झारखंड
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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उनपर आय से अधिक संपत्ति‍ एकत्र करने का आरोप है।

मालूम हो कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज (आईआर संख्‍या-06/17) के सत्यापनकर्ता द्वारा आरोपी के विरुद्ध आय की तुलना में 199 प्रतिशत अधिक धन पाये जाने के आलोक में पीई दर्ज करने के बिंदु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

पूर्व में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन अंचलाधिकारी (हेहल) अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी। अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया गया है।

तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष अरविन्द कुमार, सदस्य (अभियंत्रण) आरएन सिंह और मेसर्स बिहार फाउंडरी एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रोपराईटर गौरव बुधिया के विरुद्ध निगरानी जांच की भी स्वीकृति दी है।