उत्तर प्रदेश। जैसी करनी वैसी भरनी। यह बात इसपर सटीक बैठती है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। जुबैर की सोमवार को लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी कोर्ट में पेशी होनी है।
दरअसल, लखीमपुर में एक स्थानीय पत्रकार ने वर्ष 2021 में धार्मिक भावनाओं को लेकर मोहम्मदी थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। थाने में अपराध संख्या 511/21 धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी कोर्ट ने वारंट जारी किया है। मोहम्मद जुबैर इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद है। जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत मिलने की एक दिन के बाद यह वारंट जारी हुआ है। इसके चलते लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस ने सीतापुर जिला जेल पहुंचकर जुबैर के खिलाफ जारी हुए वारंट को तामील कराया है।
वहीं मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दे दी थी।
दरअसल, मोहम्मद जुबैर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पायेगा, वह दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेगा। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेगा।