
- वित्त विभाग ने कमेटी गठन की अधिसूचना जारी की
रांची। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए झारखंड कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वित्त विभाग ने कमेटी गठित कर दी है। इसकी अधिसूचना 28 जुलाई को विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने जारी किया। अधिसूचना के अनुसार इसका लाभ लने वाले कर्मियों से शपथ पत्र भी भराया जाएगा।
जारी आदेश में वित्त विभाग ने लिखा है कि राज्य सरकार ने 9 दिसंबर, 2004 को नई अंशवादी पेंशन योजना लागू की थी। इसे समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद् ने 15 जुलाई, 2022 की बैठक में शर्तों के साथ स्वीकृति दी थी।
शर्तों के मुताबिक वित्त विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं यथा (PFRDA/NSDL) से जमा राशि प्राप्त करने के निमित हर संभव प्रयास किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा फर्मियों को उनको अनुमान्यता के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित्त एक Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किया जाना है। उसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
SOP विकसित किए जाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी कठित की गई है। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे।
सभी कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होना चाहते है, उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है कि उन्हें SOP की शर्तें मान्य है। उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा इस निर्मित शपथ-पत्र का प्रारुप विकसित किया जायेगा।