इन 11 अभियुक्तों के खिलाफ चलेगा आर्म्स एक्ट का मामला

झारखंड अपराध
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  • सुखदेव नगर (पंडरा) थाना से संबंधित 2, हिंदपीढ़ी से 1 और सुखदेव नगर थाना से संबंधित 1 मामले में अभियोजन की स्वीकृति

रांची। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के बाद शस्त्र अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है।

उपायुक्त द्वारा जिन आपराधिक मामलों में शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें सुखदेव नगर (पंडरा) थाना से संबंधित 2, सुखदेव नगर थाना से संबंधित 1 और हिंदपीढ़ी थाना से संबंधित 1 मामला है।

इन मामलों की मंजूरी

◆ सुखदेव नगर (पंडरा) थाना कांड संख्या- 206/22, दिनांक 05 मई, 2022 में प्राथमिकी अभियुक्त करण कुमार गुप्ता उर्फ बिट्टू के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए 26 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। लक्ष्मी नगर स्थित नीचे खेत में संध्या गश्ती के दौरान पुलिस के गिरफ्त में आए करण के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया था।

◆ सुखदेव नगर (पंडरा) थाना कांड संख्या-237/22 दिनांक 27 मई, 2022 में अभियुक्त सुबोध कुमार और अभिषेक कुमार के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए 26/35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ओटीसी ग्राउंड में नशा करने और अप्रिय घटना को अंजाम देने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के पास से पिस्टल बरामद किया था।

◆ सुखदेव नगर थाना कांड संख्या – 230/22 दिनांक 22 मई, 2022 में संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के पश्चात उपायुक्त द्वारा अभियुक्त संदीप थापा उर्फ संदीप प्रधान, सकलदीप बड़ाईक, सुमित कुमार उर्फ कुकू वर्मा और रंजीत कुमार के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए 26/27/35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदीप थापा सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध इंद्रपुरी चौक बिड़ला मैदान के समीप कुछ लोगों से लड़ाई करते समय हथियार से फायरिंग कर भय का माहौल बनाने का आरोप है। पुलिस द्वारा तलाशी के क्रम में संदीप थापा उर्फ संदीप प्रधान के पास से फैक्ट्री निर्मित पिस्टल और मैगजीन बरामद किया गया था

◆ हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या- 59/22, दिनांक 16 अप्रैल, 2022 में संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के पश्चात उपायुक्त द्वारा अभियुक्त मोहम्मद मुर्शीद अयूब, मोहम्मद फिरदौस उर्फ बबलू राइडर, हैदर अली और रेहान खान उर्फ सिटन के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए 26/27/35 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी अभियुक्तों ने योजना बनाकर पार्षद पति मोहम्मद फिरोज असलम उर्फ रिंकू की हत्या की थी। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार भी किया गया और मोहम्मद फिरदौस उर्फ बबलू राइडर की तलाशी के दौरान पिस्टल और मैगजीन बरामद किया गया था