UP में बुलडोज़र की कार्रवाई कानूनी, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का हलफ़नामा

उत्तर प्रदेश देश
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर से ढहाए जाने का मामले में यूपी सरकार ने तोड़फोड़ को कानूनी ठहराया है। योगी सरकार ने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.

जमीयत तोड़फोड़ को दंगों से जोड़ रहा है, नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे. यूपी सरकार ने कहा कि अलग कानून के तहत दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जमीयत पर जुर्माना लगाकर याचिका खारिज की जाए. प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त अवसर देकर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया।

यूपी सरकार का आरोप है कि याचिकाकर्ता झूठा आरोप लगा रहा है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है. जमीयत उलेमा ए हिन्द ने जो आरोप यूपी सरकार पर लगाये हैं वे गलत और बेबुनियाद हैं. सरकार ने कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया है।