नई दिल्ली। सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है।कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी 364 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने कोली पर 40 हजार और पंढेर पर चार हजार का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने पंढेर को हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया था। बहरहाल, निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को अब तक 13 मामलों में मौत की सजा मिली है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद कोली और पंढेर के अधिकांश मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के नोएडा के निठारी केस का खुलासा हुआ था। नोएडा के निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। यह सब 40 पैकेटों में भरकर नाले में फेंक गए थे। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था।