लखनऊ। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे प्रकरण में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने से इनकार कर दिया है। सर्वे 17 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सर्वे टीम के अलावा कोई भीतर नहीं रहेगा। ज्ञानवापी का तहखाना खोला जाएगा। सर्वे के लिए 3 सदस्यीय टीम होगी। सर्वे में अवरोध आने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। साथ में ताला खोलकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 17 मई तक रिपोर्ट मांगी हैं। अगर कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR करने के आदेश दिए हैं।
भाजपा विधायक मोहसिन रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में न्यायालय के फैसले के अनुपालन में हम काम करेंगे। विरोध करने वाले लोग देश के कानून और संविधान में विश्वास रखें। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था बिगाडने वाले और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।