ज्ञानवापी मस्जिद केस : सुप्रीम कोर्ट का आदेश -शिवलिंग के क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए, नमाज न रोकी जाए

उत्तर प्रदेश देश
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नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ज़िला प्रशासन को यह आदेश दिया कि शिवलिंग की जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से नमाज़ बाधित नहीं हो।

जज ने कहा, “हम नोटिस जारी कर रहे हैं। गुरुवार, 19 मई को सुनवाई करेंगे। उस दिन सिविल कोर्ट में जो वादी हैं, उनके वकील को भी सुना जाएगा। हम 16 मई के आदेश को सीमित कर रहे हैं।”

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी ने शिवलिंग पर पैर लगा दिया तो कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस पर पीठ ने कहा कि उन्होंने निचली अदलात कि सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है।