रांची। झारखंड के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी। उनपर कई आरोप लगे हैं। विभागीय जांच पदाधिकारी नामित कर दिये गये हैं। आरोपी को भी पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव कुमुद सहाय ने संकल्प जारी कर दिया है।
संयुक्त सचिव ने जारी संकल्प में लिखा है कि श्रीमती रजनी देवी (जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़, अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा) के विरुद्ध न्यायिक वाद (संख्या WP (5) 4338/2018) निशि दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्रथम दृष्टया कई प्रमाणित आरोप पाये गये हैं।
संकल्प के मुताबिक शिथिलता बरतने, नियम विरुद्ध शिक्षक एवं लिपिकों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियोजन/प्रतिनियुक्ति करने, आदेश अनुपालन के प्रति अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता बरतने, पेंशन संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने, धर्मदेव राय (तदेन जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में दायित्व के निर्वहन में उदासीनता बरतने, व्यायिक वादों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, मदरसा में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने, MDM योजना परिचालन में लापरवाही बरतने, विद्यालय में स्वच्छता/स्कूल बैग/किट/पोशाक वितरण/पाठ्य पुस्तक वितरण/मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि वितरण में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति उदासीन होने एवं कार्य में लापरवाही बरतने, शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने, लक्ष्य के अनुरूप विद्यालयों में पेयजल एवं बिजली व्यवस्था में लापरवाही बरतने, RIDE के रूप में कार्यों के सम्पादन में लापरवाही बरतने एवं उक्त कृत्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती रजनी देवी के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।
उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के लिए नामित जांच पदाधिकारी रिटायर आईएएस रमेश कुमार दूबे को संचालन पदाधिकारी और विभाग के अवसर सचिव विश्वनाथ झा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।
आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जांच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगे।
संचालन पदाधिकारी से निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने को कहा गया है।