उत्तर प्रदेश। ज्ञापवापी मस्जिद सर्वे को लेकर बड़ी खबर आ रही हे। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के स्थान को सील करने के निर्देश दिए हैं। वहां किसी व्यक्ति जाने की इजाजत नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए हैं कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।
वकील दीपक सिंह ने कहा कि आज सर्वे कार्रवाई का तीसरा दिन था। जिस जगह हमें संदेह था, वहां पर जांच करने पर हमें एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है। ये लगभग 3 फीट का है। हमने कार्ट के सामने इसे सुरक्षित करने के लिए एक आवेदन दिया है। कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने सुबह कहा था कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी। आज बहुत संक्षिप्त कार्यवाही होनी थी, वो पूरी हो गई।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सुबह कहा था कि हमारे द्वारा व्यापक स्तर की सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, जिसके कई चरण थे। हम लोगों ने पक्षों के साथ लगातार बैठक की, ये कोर्ट का आदेश था जिसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा थी।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर में हर थाना स्तर पर लोगों से संवाद करके लोगों के बीच जो भ्रांतियां थी उन्हें दूर किया। ये तीन दिन की कार्रवाई थी, जो आज समाप्त हो गई है। सर्वे आदर्श वातावरण में हुई, जिसमें कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई।
जानकारी हो कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा था। एक पक्षकार ने इसपर आपत्ति भी जताई थी। उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने इसे जारी रखने का आदेश दिया था।