नई दिल्ली। बिजली की बढ़ती मांग के बीच कोयला संकट को देखते हुए कोल माइनिंग परियोजनाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला खदानों की विस्तार परियोजनाओं के नियमों में ढील दे दी है।
संशोधित नियमों के अनुसार, अब बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन या सार्वजनिक परामर्श के 50% तक कोयला खदानों का विस्तार किया जा सकेगा। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कोयला मंत्रालय द्वारा देश में कोयले की घरेलू आपूर्ति कम होने को लेकर जताई गई चिंता के मद्देनजर किया गया है। यह विस्तार आदेश अगले छह माह तक के लिए वैध रहेगा।