कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को अंतिम नोटिस, 30 अप्रैल तक पक्ष रखने का निर्देश, नहीं तो…

झारखंड
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हजारीबाग। हजारीबाग स्थित कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर 2019 विधानसभा चुनाव हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शिकायत होने के बाद विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए दो बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी के समक्ष उन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा। अब विधायक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।

रामगढ़ के भूमि सुधार उपसमाहर्ता व बड़कागांव विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी ने बीते 22 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल तक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पक्ष रखें। पक्ष नहीं रखने पर उनके खिलाफ शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कागजात या साक्ष्य के आधार पर एक तरफा सुनवाई कर अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा।

दरअसल रामगढ़ निवासी शिकायतकर्ता पंकज महतो ने 6 दिसंबर 2021 को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद के निर्वाचन में दिए हलफनामे में झूठी व अधूरी सूचनाएं देने का आरोप लगाया है। इसके लिए शिकायतकर्ता ने आयोग को कुछ साक्ष्य भी दिया था।

उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ जिला प्रशासन को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।