उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ ‘योगी’ शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर न्यायालय का समय बर्बाद करने की बात कहकर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो छह सप्ताह में जमा करना होगा। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी।
‘डॉक्टर-इंजीनियर की तरह करते हैं इस्तेमाल’
याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया।
बकौल याची, वह अपने नाम के साथ योगी शब्द का इस्तेमाल उसी तरह से कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर टाइटल का उपयोग किया जाता है।