हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने इन तीन आरोपियों का मांगा दस्तावेज

झारखंड
Spread the love

रांची। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक उमाशंकर अकेला और राजेश रंजन से दस्तावेज मांगा है। मामला 2010 में हुए राज्यसभा में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का है। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उमाशंकर अकेला और राजेश रंजन ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सीबीआई की ओर से इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज अब तक नहीं दिए गए हैं। इस आधार पर उन्होंने अदालत से चार्जफ्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया।

इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी।