‘भर’ और ‘राजभर’ समुदाय को दो महीनों के भीतर ST में शामिल करे योगी सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश देश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से ‘भर’ और ‘राजभर’ समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने को कहा है। उच्च न्यायलय ने इसके लिए प्रदेश सरकार को दो महीने का समय दिया है। अभी तक इन दोनों समुदायों को यूपी में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है।

‘जागो राजभर जागो समिति’ याचिका दायर कर तर्क दिया था कि पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ‘भर’ और ‘राजभर’ समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इन समुदायों को ओबीसी का दर्जा दे दिया।