दुमका। बेटा इंजीनियर है। घर में चार पहिया वाहन है। पिता अंत्योदय कार्ड से राशन उठा रहा था। दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में इसका खुलासा हुआ। अब उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है। एक सप्ताह में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। पैसा जमा नहीं करने पर एफआइआर किया जाएगा। यह मामला झारखंड की उप राजधानी दुमका का है।
राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने मुड़भंगा पंचायत अंतर्गत चिरुडीह गांव में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि चिरुडीह ग्राम निवासी समसुल हक (पिता-अब्बास अली) द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड (संख्या- 202003390097) के माध्यम से गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है।
चिरूडीह गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि समसुल हक करीब 25 वर्षो से शिकारीपाड़ा प्रखंड के गणेशपुर गांव में रह रहा है। उसका पुत्र इंजीनियर की नौकरी कर रहा है। पुत्र तनबीर आलम के नाम से एक स्कारपियों गाड़ी भी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त अंत्योदय राशनकार्ड को रद्द करने के साथ-साथ अभी तक उठाये गए राशन की वसूली भी करने को कहा गया।
दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किये गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला अपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समसुल हक को नोटिस निर्गत किया गया। इसमें झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश 2019 ) की कंडिका 7 के तहत 12 प्रतिशत ब्याज सहित 99 हजार 839 रुपये एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया गया है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।