रांची। विभिन्न दल और संगठनों द्वारा भाषा, स्थानीय एवं नियोजन नीति और अन्य मांगों को लेकर 7 मार्च को विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जा रहा है। इस सूचना के बाद रांची जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दिया है। यह सोमवार की रात 9 बजे तक लागू रहेगा।
रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी आदेश में लिखा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की रैली/जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। झारखंड विधानसभा सत्र अवधि के अवसर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 25 फरवरी के प्रातः 6 बजे से 25 मार्च के रात्रि 11.30 बजे तक के लिए झारखंड विधानसभा परिसर से 750 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू है।
इस क्रम में विभिन्न दल एवं संगठनों द्वारा प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान एवं शहीद मैदान में भीड़ जुटाकर और झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा परिसर) तक प्रोसेशन निकालकर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने की चेष्टा की जा सकती है। इससे लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान एवं शहीद मैदान में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा 6 मार्च की संध्या 6 बजे से 7 मार्च, 2022 की रात्रि 9 बजे तक इन बिन्दुओं पर लागू रहेगा।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं धार्मिक और अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर उक्त क्षेत्र में)
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना।(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।
किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)