नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कुछ खास कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS का लॉक इन पीरियड 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। वैसे ही कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे जो सेल्फ इंप्लॉइड या स्व-रोजगार वाले हैं। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में पक्की नौकरी में है तो एनपीएस का यह नियम लागू नहीं होगा।
एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी स्व-रोजगार पर आधारित है, वे एनपीएस से 5 साल पर भी निकल सकते हैं। बता दें कि एनपीएस का लॉक इन पीरियड 10 साल का होता है। एनपीएस ऐसी योजना है जिसमें 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में इस स्कीम के तहत खाता खुलवा कर निवेश शुरू किया जा सकता है।