
रांची। झारखंड के विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उनपर 3 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च को सजा का एलान किया। सजा के एलान के साथ ही उनकी विधायकी चली जाएगी। वह मांडर विधानसभा क्षेत्र से झाविमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गये थे।
सीबीआई कि विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले ही दोनों पक्षों की दलील सुनी थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार रुपये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। मंत्री रहते हुए उनपर यह मामला दर्ज हुआ था।
बंधु तिर्की वर्ष, 2005 से लेकर 2009 तक झारखंड के मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया था। उनके खिलाफ सीबीआई ने 11 अगस्त, 2010 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। वर्ष, 2013 में अदालत में सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी। इसमें बताया गया था कि बंधु तिर्की के पास आय से उतनी अधिक संपत्ति नहीं है कि मुकदमा चलाया जाए।
सीबीआई के तत्कालीन न्यायाधीश ने इस दलील को खारिज कर दिया था। कोर्ट के निर्देश पर बंधु तिर्की पर मुकदमा चला। उनके खिलाफ 16 जनवरी, 2019 को खिलाफ आरोप तय हुआ था।