उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का इरादा छोड़ दिया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने नुकसान की वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस को वापस लेने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि ऐसा नहीं होने पर न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्यवाही को निरस्त कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक की तरह काम किया है। राज्य में 833 कथित दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गईं और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए थे।