नई दिल्ली। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस पर एक महीने के भीतर अंतिम निर्णय ले।
अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस दौरान वह नौकरी देने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। हरियाणा में निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई थी।