बंगलूरु। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद के कारण बंगलूरु के जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत शहर में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खुली जगहों पर होने वाले शादी के आयोजन में 300 से ज्यादा और बंद जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने हिजाब समर्थक और विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी।
जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि शहर में 28 फरवरी तक धारा 144 (1) जारी रहेगी, इसलिए किसी भी तरह के जुलूस सहित रैलियां, धरना, मंडली आदि वर्जित रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम कुल क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के साथ संचालित नहीं होंगे।
बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद नहीं थम रहा है। इसे लेकर राज्य की विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच लड़ाई जारी है।