नई दिल्ली। बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं। मोटर साइकिल में बैठाकर ले पर अब इन नियमों का पालन करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर बनाए गये नियम में संशोधन कर इसका प्रावधान किया है।
मंत्रालय ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए नियमों का निर्धारण किया है। इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है।
इसमें कहा गया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा। सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है। यह सामायोजित करने योग्य होगा, जिसमें वेस्ट से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और चालक द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर सूप्स होंगे। बच्चें की ऊपरी घड़ और चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होगा। यह हल्का, समायोज्य, जलरोधक और टिकाऊ होगा। इसमें नायलॉन/ पर्याप्त कुशनिंग युक्त उच्च घनत्व फोम वाली मटीफिलामेंट सामग्री होगी। 30 किलो तक भार वहन करने की क्षमता के लिए डिजाइन किया जाएगा।
नौ माह से 4 वर्ष की आयु के बीच पीछे बैठने वाले बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना होगा। चार वर्ष तक के बच्चे को पीछे बिठाने वाले मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।