उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के उम्मीदवार आजम खान को विशेष कोर्ट से झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान की ओर से सरकारी लेटर पैड और मोहर के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में MP-MLA कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
बता दें कि अल्लामा जमीर नकवी की ओर से सांसद आजम खान के खिलाफ 1 फरवरी 2019 में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। यह शिकायत हजरतगंज थाने में दर्ज की गई थी। विशेष कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया था। बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिए जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना वर्ष 2014 से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि तत्कालीन सरकार (उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी) के प्रभाव के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी।
अपनी शिकायत राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेज कर आरोप लगाया है कि आजम खान सरकारी लेटर हेड एवं सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भाजपा, आरएसएस एवं मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि धूमिल करके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं।