धनबाद। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मौत मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 की कोर्ट ने आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ आरोप तय किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने एवं सामान्य इरादा के तहत अपराध करने को लेकर मामला दर्ज है। इस पर कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय किया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सीबीआई ने गत 31 जनवरी को जेल में जाकर दोनों आरोपियों से घंटों पूछताछ की थी। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से तीन फरवरी तक पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 29 से 31 जनवरी तक समय दिया था। इसी के तहत सीबीबाई ने 31 जनवरी को दोनों आरोपियों से घंटों पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई की ओर से विशेष प्रगति नहीं दिखाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को फटकार भी लगाई थी।
कोर्ट ने कहा था कि जांच-पड़ताल की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि सीबीआई अब इस मामले से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान 28 जुलाई, 2021 को एक ऑटो ने ठोकर मारी थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में जान-बूझकर ठोकर मारने की तस्वीर दिख रही थी।
काफी दबाव के बाद पुलिस ने ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच सीबीआई को मिली थी। सीबीआई ने दो बार दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट समेत अन्य टेस्ट कराए, लेकिन हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया।