रांची। सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषगार मामले में लालू प्रसाद समेत 75 आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में 99 आरोपियों में से 24 को बरी किया गया। इस मामले में 36 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि 36 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। सजा अभी नहीं सुनाई गई है। सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है उनकी (लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है। जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।
चारा घोटाले मामले में फैसला आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मामले को हमने ही उजागर किया था। पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच नहीं होती तो ये कभी सामने नहीं आता। ये मामला 139 करोड़ रुपए का था। ये फैसला स्वागतयोग्य है, जैसी करनी वैसी भरनी।
यहां बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला है। इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे अधिक 139.5 करोड़ रुपये की यहां से निकासी हुई थी। इससे पहले चाईबासा के दो, देवघर और दुमका कोषागार से जुड़े एक-एक मामले पर अदालत सजा सुना चुकी है।