प्रशांत अंबष्ठ
बोकारो। रेस्तरां, होटल सहित कई अन्य जगहों पर आप यूं ही नहीं जा सकते हैं। इसके लिए इन नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। इसके अलावा कई अन्य शर्तें भी लगाई है। इस बाबत बेरमो (तेनुघाट) अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा है कि देश में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमिक्रोन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भीड़-भाड़ वाले स्थलों का भ्रमण करना अपने और दूसरों में संक्रमण के फैलाव का करण बन सकता है। कोरोना महामारी के फैलाव की रोकथाम के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं उपायुक्त आदेश का अनुपालन किया जाना जरूरी है।
इसका करना होगा पालन
सभी रेस्तरां/बैक्वंट हॉल/ होटल/बार/ मॉल के संचालक सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वालों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश द्वारा पर ही आगंतुक कोविड वैक्सीन की डोज लगे होने संबंधी जानकारी Entry Book में दर्ज कराएंगे। इसकी सूचना जिला प्रशासन को ससमय उपलब्ध कराएंगे।
सभी पिकनिक स्थल/होटल/मॉल/ रेस्तरां में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क और सेनिटाईजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
कोरोना वायरस कोई पीड़ित या कोई कोरोना पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसा कोई व्यक्ति को कोरोना वायरस प्रभावित देशों के प्रवास से जिला क्षेत्र में प्रवेश किया हो तो वैसे व्यक्ति के संबंध में उसके परिवार/मुहल्ले वाले इसकी विस्तृत सूचना शीघ्र ही जिला स्तरीय/ प्रखंड स्तरीय/पंचायत स्तरीय चिकित्सालयों को करेंगे।
सभी सार्वजनिक/भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर कोविड़-19 की गाइडलाईन का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करेंगे।
सभी प्रकार के मेला, जुलूस, प्रदर्शनी एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
उक्त आदेशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार दंडनीय होंगे।
यह आदेश 31 दिसंबर, 2021 की 12 रात के पश्चात अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा।