नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। वहीं, ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।
मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद FORDA के अध्यक्ष डॉ मनीष निगम ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को बड़ी राहत मिली है। हमारे पास श्रमशक्ति की कमी है। यह फैसला मायने रखता है, क्योंकि देश कोविड की तीसरी लहर में है। डॉक्टर कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं।